उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सोलर पंप योजना के अंतर्गत वर्ष २०१६-१७ में १०००० किसानों को लाभ पहुंचाने का निर्णय
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सोलर पंप योजना के अंतर्गत वर्ष २०१६-१७ में १०००० किसानों को लाभ पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। यह योजना पहले आओ, पहले पाओ आधार पर है। इस योजना की अंतर्गत किसानों को सोलर पंप लगाने पर सरकार कुल लागत में छूट देती है.
सोलर पंप पर अनुदान का विवरण:-
प्रदेश के कृषक ही इस योजना के पात्र होंगे।
१८०० वाट २ एच.पी. सोलर पंप पर कृषक अंश ६०,२७५ रुपये के स्थान पर २३,०५० रुपये किया गया ।
३००० वाट 3 एच.पी. सोलर पंप पर कृषक अंश १,१७,२०० रुपये के स्थान पर डीसी सोलर पंप पर ६४,०७० रुपये एवं एसी सोलर पंप पर 73,५७५ रुपये किया गया ।
४८०० वाट 5 एच.पी. सोलर पंप पर कृषक अंश २,६५,६०० रुपये के स्थान पर १,९८,९४० रुपये किया गया।
किसान भाईयो की साहयता हेतु कृषि निदेशालय लखनऊ में डी.बी.टी. सेल संचालित है जिसका फ़ोन नंबर ०५२२-६९००५०० से ६९००५०७ तक है। किसी भी सहायता के लिए ुकत नंबरों पर कॉल करें
वेबसाइट: http://agriculture.up.nic.in
टोल फ्री नंबर: १८००-१८०-१५५१
टोल फ्री नंबर (मंडी): १८००-१८०-४५५५
अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के जिला कृषि अधिकारी या उप कृषि निदेशक से संपर्क करें।
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